Saturday, June 30, 2018

आज है आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की आखिरी तारीख, आयकर विभाग की वेबसाइट हुई क्रैश

source-amar ujala

आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कराने की समयसीमा शनिवार यानी 30 जून को खत्म हो रही है। 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से मनी लान्ड्रिंग (पीएमएलए) एक्ट के तहत बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य किया जा चुका है। 

ऐसे में यदि आपने इन्हें लिंक नहीं कराया है तो शनिवार को हर हाल में ये काम कर लीजिए, नहीं तो आप कई तरह की मुश्किल में फंस सकते हैं।





साइट हुई क्रैश

आखिरी तारीख होने की वजह से आयकर विभाग की वेबसाइट पर ट्रैफिक का दबाब ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से पैन कार्ड को आधार से लिंक करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 

लोग कई-कई बार प्रोसेस को कर रहे हैं, लेकिन कार्ड को लिंक करने का प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा है। 

ये हो सकती है परेशानी

सरकार ने इस बार ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार और पेन को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है।

 ऐसे में यदि आप शनिवार को इन दोनों को लिंक कराने से चूक गए तो आपको आयकर रिफंड से वंचित होना पड़ सकता है। साथ ही कई अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सीधे खाते में पैसा आने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ सकता है।

 हालांकि सरकार ने 80 साल से ज्यादा उम्र के कर दाताओं, एनआरआई और जम्मू-कश्मीर व असम, मेघालय के निवासियों को फिलहाल आधार और पैन को लिंक कराने से छूट दी हुई है।


ऐसे कराएं लिंक

- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometa&indiaefiling.gov.in) को इंटरनेट पर खोल लें।
- यहां पर बायीं तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें।
- अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए।
- लॉग-इन करते ही पेज खुलेगा, जिसमें ऊपर दिख रही नीली पट्टी में प्रोफाइल सेटिंग चुनें।
- प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। इसे सेलेक्ट करे।
- यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और दिया गया कैप्चा कोड भरें।
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे link Adhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।

एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं लिंक

आयकर विभाग के अनुसार अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर भी आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।


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